नगर निकाय चुनाव में पटना हाई कोर्ट ने इबीसी को आरक्षण दिए जाने को अवैध ठहराने को लेकर गत 4 अक्टूबर को जो फैसला दिया था उस पर पुनर्विचार करने के लिए राज्य सरकार ने रिव्यू पिटीशन सोमवार को दायर किया है।

इस पर चीफ जस्टिस सजंय करोल तथा जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ में बुधवार 19 अक्टूबर को सुनवाई होगी। महाधिवक्ता ललित किशोर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि आरक्षण के मुद्दे पर फिर से विचार किया जाए।
क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जिन मुद्दों का जिक्र किया है उस पर राज्य सरकार पहले ही अमल कर चुकी है। ईबीसी को आरक्षण देने के पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में कदम उठाए जा चुके हैं।
मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही ईबीसी को आरक्षण दिया गया। महाधिवक्ता ने बताया कि इन मुद्दों को लेकर कोर्ट से अपने फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया है।
Source : Dainik Bhaskar