राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त डिग्री कालेजों के सत्र 2017-18 स्नातक छात्रों को पटना हाईकोर्ट ने परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। हालांकि परीक्षा परिणाम राज्य सरकार से संबद्धता का अनुमोदन मिलने जे बाद ही जारी होगा।

चीफ़ जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने गुरुवार मामले पर सुनवाई कर यह आदेश पारित किया। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार से संबद्धता के लिए अनुमोदन मिलने के बाद ही परिणाम प्रकाशित होगा। दरअसल, ये कालेज विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त हैं, लेकिन इन्हें राज्य सरकार से अनुमोदन नहीं मिला है। इसलिए इन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिली थी। गुरुवार को कोर्ट ने इन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति तो दी, लेकिन राज्य सरकार से अनुमोदन मिलने के बाद परिणाम घोषित किया जा सकेगा। इससे पहले परीक्षा में बैठने से रोके जाने पर मगध विवि के कॉलेजों में काफी हंगामा हुआ था। इसी के बाद कुछ कॉलेज हाइकोर्ट गए थे।
Input : Live Hindustan

