बिहार में नाबालिग साली से रेप के आरोप में बहनोई को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 9 साल पहले साली से रेप करने वाले शख्स को सजा सुनाई है. साली से रेप करने वाले की पत्नी ने ही मामले में एफआईआर दर्ज कराया था. जिसके बाद भागलपुर की पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को दस साल की सजा सुनायी है. रेप का आरोपी पिछसे 9 साल से जेल में ही बंद था. मामले में उसे बेल नहीं मिली थी.

साली से रेप का ये मामला 2013 की है. तब बिहार के भागलपुर में एक शख्स ने अपनी नाबालिग साली के साथ रेप किया था. ये वारदात पीरपैंती थाने के पीरपैंती में हुआ था. बताया जा रहा है कि 5 फरवरी 2013 को एक नाबालिग लड़की घर से शौच करने के लिए घर से बाहर निकली थी. इसी दौरान उसका अपना जीजा रंजीत मंडल पीछे लग गया. और साली को सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ रेप किया.
पत्नी ने पति के खिलाफ कराया था मामला दर्ज
इसके बाद पीड़िता ने अपने साथ हुए ज्यादती की बात अपनी बहन को बताई.इसके बड़ी बहन ने खुद थाने जाकर अफने पति के खिलाफ एफआईआऱ दर्ज कराई.आरोपी के पत्नी की शिकायत पर पीरपैंती थाने में कांड संख्या 19/2013 दर्ज किया गया था. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आऱोपी रंजीत मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जिसके बाद से वह लगातार जेल में ही बंद था. कोर्ट ने उसे जमानत देने से इंकार कर दिया था.
पत्नी ने दी पति के खिलाफ गवाही
इसके बाद पॉक्सो कोर्ट में रंजीत मंडल के खिलाफ उसकी पत्नी ने ही गवाही दी. साथ ही रेप पीड़िता, केस के आईओ और डॉक्टर सहित कुल 5 गवाहों ने गवाही दी थी. सभी ने आरोपी के खिलाफ गवाही दी. जिसके बाद कोर्ट ने आऱोप को सही माना और उसे 10 साल की सजा सुनाई. चूकि आरोपी पिछले 9 साल से जेल में इसलिए उसे अब एख साल ही जेल में रहना पड़ेगा.इसके साथ ही कोर्ट ने 30 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया. आरोपी अगर जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतना होगा.
Source: tv9
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