अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके वेबसाइट parivahan.gov.in खोलकर लॉगिंग ऑप्शन क्लिक करना है। इसमें सारथी लॉगिंग को क्लिक करने पर अलग पेज खुलेगा। इसमें राज्य का नाम बिहार सेलेक्ट करना है। इसके बाद खुलने वाले पेज पर ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। इसको भरने के बाद आवेदन आईडी जेनरेट होगा। इसको डाउनलोड कर जिला परिवहन कार्यालय में लर्निंग लाइसेंस बनाने वाले काउंटर पर जाना है। यहां अधिकारी फॉर्म का सत्यापन करेंगे। उम्र के साक्ष्य के तौर पर मूल प्रमाणपत्र दिखाना होगा। यदि ऑनलाइन शुल्क जमा कर दिया है, तो बायोमैट्रिक हस्ताक्षर और फोटो खींचवाने की अनुमति मिलेगी। नहीं तो ऑफलाइन शुल्क भरना होगा। इसके बाद बायोमैट्रिक हस्ताक्षर और फोटो खींचवाने की अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। इसकी शुरुआत पटना से हो गई है।
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16 साल के बच्चे को स्कूटी चलाने के लिए डीएल जरूरी
आपका बच्चा 16 साल का है। घर में स्कूटी है, तो चला सकता है। इसके लिए जिला परिवहन कार्यालय से बगैर गियर वाले वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस बनवाना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद जिला परिवहन कार्यालय से लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए 420 रुपए शुल्क जमा करना है। इसके बाद लर्निंग लाइसेंस के काउंटर पर प्रतिनियुक्त कर्मचारी बायोमैट्रिक तरीके से बच्चे के हस्ताक्षर और फोटो लेंगे। इसके बाद लर्निंग लाइसेंस मिलेगा।
Input : Dainik Bhaskar