PATNA: बुधवार को बिहार विधानसभा मे मद्य निषेध व उत्पाद संशोधन विधेयक-2022 पास हो गया। इस नए विधेयक के बाद अब बिहार मे पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छूट सकते हैं। और जुर्माना नहीं भरा तो एक महीने की जेल होगी।
सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद हुआ संशोधन
सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद बिहार सरकार ने अपने शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारी की थी। शराबबंदी के संशोधन विधेयक पर हंगामा ना हो इसलिए विधानसभा मे मौजूद सभी विधायकों को संशोधन की एक-एक प्रति पहले ही पढ़ने के लिए दिया जा चुका था।
जानें नए संशोधन विधेयक के बारे मे
- नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा
- जुर्माना देकर छूट सकते हैं
- जुर्माना नहीं देने पर 1 माह की सजा हो सकती हैं
- बार-बार पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता हैं
- जुर्माने की राशि बिहार सरकार तय करेगी
- पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने जब्त समान नहीं पेश करना होगा
- पुलिस पदाधिकारी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश कर सकते हैं
- नमूना सुरक्षित रखकर जब्त सामान को नष्ट किया जा सकेगा
- इसके लिए परिवहन की चुनौती और भूभाग की समस्या दिखाना होगा
- जिला के डीएम के आदेश तक जब्त वस्तुओं को सुरक्षित रखना जरूरी नहीं
- मामले की सुनवाई एक साल के अंदर पूरी करनी होगी
- धारा-37 में सजा पूरा कर चुका आरोपी जेल से छूट जाएगा
- तलाशी, जब्ती, शराब नष्ट करने को लेकर है विशेष नियम