रामनवमीं जुलूस में अस्त्र शास्त्रों के प्रदर्शन पर जिलाधिकारी ने रोक लगा दी है। बेगैर अनुज्ञप्ति के तलवार,भला एवं अन्य अस्त्रो की बिक्री करने जाँच कर निर्देश डीएसपी को दिया गया है।रात के 10 बजे के बाद डीजे व लाउडस्पीकर व धार्मिक उन्माद वाले गाने बजाने पर भी रोक लगाई हैं। इसके लिए डीजे ऑपरेटरों के साथ एसडीओ व डीएसपी को बैठक करने का निर्देश दिया गया हैं। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध धारा 107 के तहत निरिधात्मक कार्रवाई की जाएगी । जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह सोमवार को रामनवमीं, छठ पूजा व आगामी पर्व को लेकर विधि व्यवस्था की समीक्षा कर रहे है थे। चैती छ्ठ को लेकर घाटों की बैरिकेडिंग व निगरानी के लिए वाच टावर बनाये जाएंगे।घाटों के निकट नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे।
डेढ़ सौ लोगो पर 106 कार्यवाही
रामनवमीं में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिके ज़िले में डेढ़ सौ से अधिक लोगो पर 107 की कार्यवाही की गई है। अभी और लोगो पर यह कार्यवाही की जाएंगी।कई थानों से रिपोर्ट आने के बाद यह कार्यवाही की गई हैं।
Input : Dainik Jagran