जीएसटी के तहत माल परिवहन पर निगरानी के लिए ई-वे बिल को अब बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और त्रिपुरा में राज्य के भीतर 20 अप्रैल से लागू किया जाएगा। छह अन्य राज्यों में ई-वे बिल पहले ही लागू किया जा चुका है।जीएसटी परिषद की रिटर्न सरलीकरण के संबंध में गठित मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने समूह की बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब तक ई-वे बिल सफल रहा है। अब तक 1.22 करोड़ ई-वे बिल बनाए जा चुके हैं। इसमें से 543 का सत्यापन भी किया गया है। उन्होंने बताया कि ई-वे बिल से माल परिवहन की निगरानी के लिए अखिल भारतीय दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं जो सभी राज्यों के लिए एक हैं। इसके तहत जीएसटी आयुक्त को अपने अधिकार क्षेत्र में माल परिवहन पर निगरानी एवं जांच के लिए सक्षम अधिकारी नामित करने का काम दिया गया है। जो अधिकारी नामित होंगे सिर्फ वे ही ई-वे बिल की जांच और माल का मूल्यांकन का काम कर सकते हैं।

Input : Hindustan

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