आयकर विभाग को जो भी काले धन की सूचना देगा, उसे पांच करोड़ रुपये तक का इनाम दिया जाएगा. मंगलवार से शुरू हुई ‘इनकम टैक्स इन्फॉर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम 2018’ के मुताबिक काले धन की सूचना देने वाले को इससे भी ज्यादा का इनाम मिल सकता है, यदि वह अघोषित विदेशी संपत्ति के बारे में जानकारी देता है. इसके अलावा यदि कोई कर चोरी और बेनामी संपत्ति के बारे में जानकारी देता है तो उसे भी इनाम दिया जाएगा.

अधिकारियों के अनुसार, यदि किसी की सूचना से टैक्स चोरी के बारे में पता चलता है तो उसे अंतरिम और अंतिम दोनों अवॉर्ड दिया जाएगा. इस इनाम की रकम मिले टैक्स का 10 प्रतिशत होगी और इसके लिए अधिकतम पांच करोड़ की राशि निर्धारित की गई है.
बोर्ड के द्वारा 28 अगस्त, 2015 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार टैक्स चोरी के बारे में सूचना देने वाले को तुरंत एक लाख रुपये का इनाम दिया जाता है. उसके बाद 10 प्रतिशत की इनाम राशि केस के फाइनल सेटेलमेंट के बाद दी जाती है.
कई टैक्स अधिकारियों का मानना है कि खबरियों का एक मजबूत नेटवर्क बेनामी संपत्तियों को उजागर करने में मदद कर सकता है. टैक्स की जांच करने वाले अधिकारी ने कहा कि ‘यदि इनामी राशि बहुत कम रहेगी और इसको पाने की प्रक्रिया कठिन होगी तो खबरी कोई भी खबरी सूचना देने के लिए आगे नहीं आएगा.’
11 जनवरी 2018 को सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार ‘आयकर विभाग ने 1 नवंबर, 2016 को लागू होने वाले बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट के निषेध के तहत अस्थाई तौर पर 900 संपत्तियों को जब्त किया. जिसमें जमीन, फ्लैट, दुकान, जेवर, गाड़ियां, बैंको में रखा पैसा, फिक्स डिपोजिट आदि शामिल है. इन प्रॉपर्टीज का दाम करीब 3500 करोड़ रुपये था जिसमें 2900 करोड़ की अचल संपत्ति भी शामिल है’