बिहार के निजी बीएड कॉलेजों की फीस का निर्धारण यूजीसी की कमेटी तय करेगी। किसी भी हाल में फीस एक लाख 70 हज़ार से ज्यादा नहीं होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया।
कोर्ट ने यूजीसी को फ़ीस निर्धारण के लिए तीन माह के भीतर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है। जब तक यूजीसी फीस निर्धारण नहीं कर लेता, तब तक चांसलर के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी फीस तय करेगी। इसमें शिक्षा विभाग के सचिव आर एल चोंग्थू सहित आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय एवं नालंदा विश्वविद्यालय के वीसी तथा डिप्टी अकाउंटेंट जनरल को रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कमेटी की पहली बैठक अगले सप्ताह में करने का भी आदेश दिया है। वहीं बीएड कॉलेजों के प्रतिनिधि को भी पक्ष रखने की बात कही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब संत जेवियर बीएड कॉलेज एक लाख 70 हज़ार रुपये ले रहा है तो इससे ज्यादा फीस नहीं लेना होगा।
न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने बुधवार को एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बीएड कॉलेजों की फीस एक लाख रुपये निर्धारित की थी। राज्य सरकार के फ़ीस निर्धारण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। उनका कहना था कि सरकार को फीस निर्धारण करने का अधिकार नहीं है।
कॉलेजों को वेबसाइट पर डालनी होगी जानकारी
हाईकोर्ट ने इस फ़ीस को लेने के लिए सभी निजी बीएड कॉलेजों को अपने यहां कार्यरत सभी शिक्षक तथा अन्य कर्मियों का पूरा ब्यौरा कॉलेज के पोर्टल पर डालने का आदेश दिया है। फीस निर्धारण करने वाली कमेटी के समक्ष बीएड कॉलेज अपना पक्ष रख सकते हैं।
Input : Hindustan