नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में दोषी देवरिया के धड़फड़ी निवासी राजेश सहनी को शनिवार को 5 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा एडीजे-7 अनामिका टी ने सजा सुनाई। सजा सुनने के बाद राजेश सामान्य था। घटना देवरिया थाना क्षेत्र के एक गांव से 25 अगस्त 2013 की रात हुई थी। इस दौरान 10 वर्षीय छात्रा का घर से अपहरण किया गया था। इसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसकी मां एक माह तक देवरिया थाने का चक्कर लगाती रही। थाना से लौटाने के बाद उसने बेटी के अपहरण का परिवाद सीजेएम कोर्ट में 17 नवंबर 2013 को दर्ज कराई थी। कोर्ट के आदेश पर देवरिया थाना के घटना के पांच माह बाद जनवरी 2014 में धड़फड़ी मलह टोली के राजेश समेत आधा दर्जन लोगों नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी। अपहरण के बाद किशोरी विजयी छपरा में मिली थी। उसने कोर्ट में बयान में राजेश पर अपहरण व यौन उत्पीड़न की बात कही थी।
Input : Dainik Bhaskar