आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के मामले मे सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई हैं । सीबीआई (CBI) कोर्ट राँची के न्यायधिश एसके शशि ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के के जरिये सजा सुनायी। सजा के साथ लालू यादव पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया हैं।

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित इस मामले के 38 अन्य आरोपियो को 15 फरवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया गया था। इसके बाद लालू यादव को जेल भेज दिया गया था। लालू यादव की तबीयत खराब होने के कारण जेल प्रशासन ने उनको रिम्स भेज दिया था। लालू यादव रिम्स से ही ऑनलाइन कोर्ट के साथ से जुड़े हुये थे।

राँची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जेलर यासिन खान के अनुसार सजा सुनने के लिए रिम्स स्थित पेईंग वार्ड के लालू यादव के कमरे मे एक लैपटॉप की व्यवस्था की गई थी। जिसके जरिए बीमार लालू यादव कोर्ट मे ऑनलाइन माध्यम से हाजिर हुए। कानूनी विशेषज्ञों की राय के अनुसार राजद सुप्रीमो लालू यादव को 3 साल से अधिक की सजा होने के कारण उनको जल्दी जमानत नहीं मिल सकेगी। इसके लिए उनको हाईकोर्ट की ओर रूख करना होगा।

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