बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भागने से रोकने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में अब सरकारी बैंकों से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज मांगने वालों के लिए पासपोर्ट डिटेल देना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं जिन लोगों ने भारतीय बैंकों से 50 करोड़ रुपए से अधिक कर्ज लिया हुआ है उन्हें 45 दिन के भीतर पासपोर्ट डिटेल बैंक को देने को कहा गया है। वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश के दूसरे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी में घोटाला होने के बाद वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
सरकार का यह कदम लोन फर्जीवाड़े की स्थिति में तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। धोखाधड़ी करनेवालों को देश से भागने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाना संभव होगा।
कर्ज लेने वाले फॉर्म में होगा संशोधन
कुमार ने बताया कि यह निर्णय बैंकों को धोखाधड़ी से कर देश छोड़ कर जाने वाले कारोबारियों विजय माल्या, नीरव मोदी और कुछ अन्य मामलों को देखते हुए किया गया है। पासपोर्ट डीटेल्स के अभाव में बैंकों को कर्ज नहीं चुकाने वालों और खासकर जानबूझकर ऐसा करनेवालों को देश छोड़ने से रोकने में बहुत परेशानी हो रही थी। कर्ज लेने के एप्लीकेशन फॉर्म में जरूरी संशोधन किए जाएंगे।