मीनापुर थाना क्षेत्र के धरमपुर में हुए सड़क हादसे के मुख्य आरोपित सीतामढ़ी निवासी भाजपा नेता मनोज बैठा की जमानत अर्जी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) हरि प्रसाद ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने उनपर लगाए गए आरोपों को बेहद संगीन मानते हुए जमानत पर रिहा करने से मना कर दिया।
हादसे में हुई थी नौ स्कूली बच्चों की मौत : मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी एनएच-77 पर 24 फरवरी को हादसा हुआ था। इसमें धरमपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के नौ बच्चों की मौत व दस अन्य घायल हो गए थे। मृत बच्चे के परिजन दारोगा अंसारी के बयान पर मीनापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें मनोज बैठा को नामजद किया गया था। आरोप था कि उन्होंने अनियंत्रित व तेजी से बोलेरो चलाकर बच्चों को कुचल दिया। पुलिस ने उसपर गैर इरादतन हत्या की धारा में केस दर्ज किया।
पुलिस के समक्ष किया था आत्मसमर्पण : घटना के बाद मनोज बैठा फरार हो गए थे। 27 फरवरी को उसने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। घायल होने से सदर अस्पताल में इलाज कराया गया। वहां से उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। एक मार्च को कोर्ट के सामने पेश किया।
Input : Dainik Jagran