मुजफ्फरपुर : जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग से झाड़ फूंक के बहाने रेप करने वाले ढोंगी को ADJ-6 संजीव कुमार पांडेय ने 50 हजार रुपया की अर्थदंड के साथ 20 साल कारावास की सजा सुनाए हैं।

झाड़ फूंक के बहाने किया था दुष्कर्म

जानकारी के मुताबिक, 12 जून 2018 को अहियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बच्ची की तबियत बिगड़ गयी थी इसी दौरान अहियापुर के चतुरी पुनास का रहने वाला बिरजू राम उर्फ बिरजू बाबा (66) वहां पहुंचा और बच्ची को झाड़ फूंक के जरिये ठीक करने की बात कही। फिर बच्ची को एक बंद कमरे में ले जाकर उसे बेहोश कर उसके साथ दुष्कर्म किया। और फिर वहां से भाग निकला।

बच्ची ने होश में आने के बाद झाड़ फूंक करने वाले ढोंगी के करतूतों को परिजनो से अवगत कराया। जिसके बाद नाबालिग की मां ने अहियापुर थाने में केस दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बताया जाता हैं, कि वह गांव में घूम-घूमकर झाड़ फूंक करने का काम करता था। और इसकी आड़ में लोगो खूब रुपये भी ऐंठता था।

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