2019 मे नालंदा जिले के नगरनौसा थाना हाजत मे एक जदयू नेता की पीट- पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले मे अब कोर्ट ने फैसला देते हुए उस समय के तत्कालीन थानाध्यक्ष (SHO) और एक पुलिसकर्मी (ASI) उम्रकैद की सजा सुनाई हैं।

क्या हैं पूरा मामला

नालंदा जिले मे नगरनौसा थाने के अंतर्गत आने वाले सैदपुरा गांव के निवासी नरेश साव ने अपनी बेटी के अपहरण की आशंका जताकर सैदपुरा गांव के हीं जदयू के तत्कालीन महादलित प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष गणेश रविदास (50) पर 11 जून 2019 को केस दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने गणेश रविदास को 10 जुलाई 2019 को उनके घर से पकड़ कर थाने ले गई थी और वहाँ हाजत में बंद कर दिया था।

11 जुलाई को हुई थी हत्या

11 जुलाई 2019 जुलाई की रात पुलिस से गणेश के परिवार को सूचना दी की वे हाजत में फांसी लगाकर जान आत्महत्या कर लिए हैं. लेकिन, मृतक के परिजनों ने पुलिस की थ्योरी को नहीं माना। परिजनों का कहना था की, गणेश को पुलिस कस्टडी में पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी हैं क्योंकि मृतक के शरीर पर चोट के कई सारे जख्म पाये गये थे। गणेश के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर तत्कालीन थानेदार कमलेश कुमार समेत 10 लोगों पर कोर्ट मे मुकदमा दर्ज करा दिये थे।

7 आरोपित हुये रिहा

इस मामले पर सुनवाई के बाद एडीजे 3 सह एससी-एसटी की स्पेशल जज प्रतिभा सिंह ने तत्कालीन थानेदार कमलेश कुमार व एक अन्य पुलिसकर्मी बलिदंर राय को उम्र कैद के साथ 25 – 25 हजार रुपए का जुर्माने का सजा सुनाई हैं। वहीं साक्ष्य के अभाव में न्यायाधीश द्वारा अन्य सात आरोपित चौकीदार संजय पासवान, जितेन्द्र कुमार, ग्रामीण नरेश साव, दयानंद साव, पवन साव, देवीनंदन कुमार और कमलेश साव को रिहा कर दिया गया। सुनवाई के दौरान ही एक अन्य आरोपित पुलिसकर्मी तेज नारायण राय की मौत भी हो चुकी हैं।

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