बिहार में आज मतलब 1 अप्रैल से किसी भी पुल पर टोल टैक्स नहीं लगेगा. दरअसल सूबे में आज से कई नई व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं. राज्य सरकार पहले ही इसकी घोषणा कर चुकी थी. आम लोगों की सुविधा और सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है. हालांकि इनके पूरी तरह लागू होने में स्थानीय स्तर पर कई दिक्कतें आने की भी संभावना है.
व्यावहारिक रूप से इनके लागू होने में कुछ दिन लग सकते हैं. अब राज्य सरकार के किसी पुल पर टोल टैक्स नहीं लगेगा. पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पिछले दिनों विधानसभा में इसकी घोषणा की थी. इस समय 116 पुलों पर टोल टैक्स देना पड़ता है.
पथ निर्माण मंत्री ने विधानसभा में इस बात की जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार का यह निर्णय राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू नहीं होगा क्योंकि वह केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रदेश के बडे पुलों और शहर की सड़कों पर समुचित रौशनी की व्यवस्था की जाएगी ताकि इन पुलों और सडकों पर अंधेरा नहीं रहे.
वहीं आज से सभी अंचलों में ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. साथ ही भू स्वामित्व प्रमाण पत्र और भू लगान प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सकेगा. इस समय मॉडल प्रयोग के रूप में सभी शहरी अंचलों में ऑनलाइन म्यूटेशन हो रहा है. सूबे के 489 अंचलों में ऑनलाइन म्यूटेशन शुरू होना है. इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट लैंड डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल बनाया गया है.
60 पैसे तक प्रति यूनिट बिजली महंगी
शहरी क्षेत्र में रहने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को रविवार से प्रति यूनिट 60 पैसा तक अधिक बिजली बिल लगेगा. इसी तरह ग्रामीण उपभोक्ताओं को 45 पैसा प्रति यूनिट तक अधिक बिजली बिल चुकाना होगा. पिछले दिनों बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 1 अप्रैल से दर में बढ़ोतरी करने का फैसला सुनाया था. राज्य में 1 अप्रैल से बिजली महंगी हो जाएगी. अब शहरी उपभोक्ताओं को 1 से 100 यूनिट के बीच बिजली खपत करने पर 40 पैसा, 101 से 200 यूनिट के बीच 45 पैसा, 201 से 300 यूनिट के बीच 55 पैसा और 300 से ऊपर 60 पैसा प्रति यूनिट अधिक बिल चुकाना होगा.
Input : Live Cities