पश्चिमी क्षेत्र में शराब समेत कई मामलों को लेकर सुर्खियों में रहे तुलसी राय से साठगांठ में पारू बीडीओ रत्नेश कुमार को अविलंब गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। जांच के दौरान ठोस साक्ष्य सामने आने पर सरैया एसडीपीओ डॉ. शंकर झा ने केस के जांच अधिकारी को आदेश जारी किया है। पुलिस टीम बीडीओ की गिरफ्तारी को लेकर शुक्रवार की देर शाम पटना, सीतामढ़ी, वैशाली समेत कई जगहों पर छापेमारी की। लेकिन, सफलता नहीं मिली। एसडीपीओ ने गिरफ्तारी नहीं होने पर कोर्ट की प्रक्रिया पूरी कर बीडीओ के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई सुनिश्चत करने व अन्य बिंदुओं पर जांच करने निर्देश दिए।
आपराधिक गतिविधि के बाद भी सरकारी आवास में बुलाया : एसडीपीओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि इलाके में आपराधिक गतिविधि में शामिल रहे तुलसी राय के बारे में जानकारी रहने के बाद भी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने उसे अपने सरकारी आवास पर बुलाया। खिचड़ी का भोज खिलाना और शराब के नशे में होने के बाद भी पुलिस को इसकी जानकारी नहीं देना, इससे स्पष्ट होता है कि बीडीओ पारू द्वारा अपराध करने व शराब पीने के लिए तुलसी को प्रोत्साहित किया गया। क्योंकि तुलसी को जब पकड़ा गया, तब उसने शराब का सेवन कर रखा था।
पारू बीडीओ का हो चुका निलंबन : इस घटना की जांच दर जांच के बाद जिला अभियोजन पदाधिकारी ने छह बिंदुओं पर निर्देश जारी किए। इसमें प्राथमिकी अभियुक्त तुलसी राय के अलावा अप्राथमिकी आरोपित पारू बीडीओ रत्नेश कुमार के विरुद्ध भी यह कांड उत्पाद अधिनियम समेत अन्य धाराओं के तहत सत्य प्रतीत पाया गया। मामले में संज्ञान लेते हुए मुख्यालय से पारू बीडीओ को निलंबित भी किया जा चुका है।
Input : Dainik Jagran