घर हो या दुकान, सफाई कर सड़क पर कूड़ा फेकने वालों को अब जुर्माना भरना होगा। जुर्माना पर भी नहीं माने तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त संजय दुबे ने ‘मुजफ्फरपुर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियम 2017’ के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया है। अभियान की शुरुआत सूतापट्टी एवं आसपास के इलाकों से होगी। इस आशय का निर्देश जारी कर दिया गया है।
उपनियम के तहत फुटपाथी दुकानदारों द्वारा किसी प्रकार का कचरा फैलाने पर पहले 100 रुपये फिर प्रति घटना 200 रुपये तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा कचरा फैलाने पर पहले 200 रु. एवं उसके बाद 500 रुपये प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माना वसूल होगा। उसी प्रकार घर एवं व्यक्ति द्वारा सड़क पर गंदगी फैलाई गई तो उससे 50 रु. एवं उसके बाद प्रत्येक अपराध पर 100 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा।
क्या है ‘मुजफ्फरपुर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियम 2017’: बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 128, 225, 226, 227, 229 और 230 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 में किए गए प्रावधानों को लागू करने के लिए निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम बनाया गया है। इसे मुजफ्फरपुर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियम 2017 के नाम से जाना जाएगा।

जेम पोर्टल से जुड़ा निगम, खरीदेगा 25 हजार डस्टबिन : वित्तीय अनुशासन एवं सरकारी खरीद-बिक्री में होने वाले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नगर निगम जेम (गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस) पोर्टल से जुड़ गया है। निगम ने इसके माध्यम से 25 हजार डस्टबिन की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर आयुक्त संजय दुबे ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से निगम 50 हजार तक के सामान की खरीद सीधे कर सकता है। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी का रास्ता नहीं है।
Input : Dainik Jagran