खुले में कूड़ा फेंकने वालों को अब जुर्माना भरना पड़ेगा। नगर आयुक्त ने ‘मुजफ्फरपुर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियम 2017’ को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नगर निगम बोर्ड ने 16 अगस्त 2017 को उपनियम को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की थी। शहर को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने की कवायद के तहत इस कानून को लागू किया गया है। इसे जमीनी हकीकत बनाने के लिए कार्यबल का गठन किया गया है।
उप-नियम के तहत कूड़ा-कचरा फैलाने के लिए गुहस्थों, स्वामियों एवं दखलकर्ताओं से जुर्माना लिया जाएगा। तय किया गया जुर्माना इस प्रकार है :-
वर्ग : रेस्तरां, गेस्ट हाउस, होस्टल, स्टार होटल या समकक्ष होटल, व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, क्लीनिक, औषधालय, प्रयोगशालाएं, अस्पताल, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, भंडारण क्षेत्र जहां बड़े पैमाने पर कचरा उत्पन्न होता है। विवाह भवन भवन, इवेंट हॉल, प्रदर्शनी और मेले व अन्य कोई भी प्रतिष्ठान जहां काफी मात्र में कचरा उत्पन्न होता है।
जुर्माना: पहले चेतावनी, फिर 1000 रुपये व उसके बाद 2500 रुपये प्रति अपराध
वर्ग : ईटिंग, ज्वांइट रेस्तरां, कैफे, ढाबा, मिठाई की दुकान, कॉफी आउस, मांस-मछली और पॉल्ट्री की दुकानें, पान की दुकाने, कोचिंग, पेट्रोल पंप, लघु उद्योग, कुटीर, कार्यशालाएं (केवल खतरनाक कचरा) आदि
जुर्माना: पहले चेतावनी, फिर 500 रु. एवं 1000 रु. प्रति अपराध
वर्ग: फेरीवाला, संरचना के साथ या बगैर
जुर्माना : पहले चेतावनी फिर 100 रु. एवं 200 रु. प्रति अपराध।
वर्ग : अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान
जुर्माना: 200 रु. एवं 500 प्रत्येक अपराध
वर्ग: घर एवं व्यक्ति
जुर्माना: 50 रु. एवं प्रत्येक अपराध 100 रु.
वर्ग : खुले में कूड़ा को जलाने पर
जुर्माना: 500 रु. एवं प्रति अपराध 100 रु.
निर्माण और तोड़-फोड़ा से प्राप्त मलबा फेंकने के लिए जुर्माना
वर्ग : किसी व्यक्ति द्वारा निर्माण और तोड़-फाड़ से प्राप्त मलबा सड़क पर या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने के लिए जुर्माना
जुर्माना: 500 रुपये प्रतिदिन एवं मलवा उठाने और उसके निष्पादन पर हुआ व्यय। 1वर्ग: व्यवसायिक परिसरों, उद्योग या किसी अन्य थोक मलवा उत्पन्न करने वालों द्वारा निर्माण और तोड़-फोड़ से प्राप्त मलबा फेकने के लिए
जुर्माना: 1000 रुपया प्रतिदिन एवं एवं मलवा उठाने और उसके निष्पादन पर हुआ व्यय।
वर्ग: अस्पतालों, नर्सिग होम्स, क्लीनिक, पैथोलॉजी, प्रयोगशाला आदि से द्वारा निगम के कचरे में मेडिकल वेस्टेज मिलाने पर
जुर्माना: चेतावनी, 1000 रुपये एवं उसके बाद प्रत्येक अपराध पर 5000 रुपये
वर्ग: नगर निगम की बगैर अनुमति विवाह भवन, प्रदर्शनी, मेला एवं अन्य कार्यक्रम करने पर
जुर्माना : 2500 रुपया प्रतिदिन।
Input : Dainik Jagran