परिवहन विभाग ने दिल्ली जाने वाली बस सेवा में परमिट का उल्लंघन करने पर तीन संचालकों को 11 से 16 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया। शुक्रवार को पानापुर व अहियापुर से सात बसों को जब्त किया था। इनमें तीन बसों के संचालक शनिवार को कागजात के साथ कार्यालय पहुंचे। एमवीआइ संजय कुमार टाइगर ने कागजात की जांच की तो परमिट उल्लंघन का मामला पाया। खलासी मामले में भी नियम का उल्लंघन मिला। इसपर जुर्माना कर तीन बसों को छोड़ा गया। चार संचालकों ने अब तक कागजात प्रस्तुत नहीं किए हैं। डीटीओ मो. नजीर अहमद ने बताया कि बसों के परिचालन में परमिट उल्लंघन का मामला सामने आया है। टूरिस्ट परमिट पर बसों का परिचालन किया जा रहा था।
टैक्स देकर कराते परिचालन : दिल्ली बस सेवा की अधिकतर बसों के संचालक बिहार सरकार को टैक्स का भुगतान करते हैं। एक संचालक ने कहा कि टैक्स भुगतान का आदेश विशेष कार्यालय पदाधिकारी मुख्यालय, परिवहन विभाग से निर्गत किया जाता है। टैक्स लेने से पूर्व सभी कागजात लिए जाते हैं। अगर परिचालन गलत है तो सरकार टैक्स क्यों लेती है? कोटवा बस हादसे के बाद तो पूरा सिस्टम ही पीछे पड़ गया है। जबकि, इसमें न तो संचालक की गलती थी और न ही चालक की।
Input : Dainik Jagran