निवास स्थान से अलग दूसरे जिले में बहाल नहीं हो सकते स्कूल सहायक, बहाली के लिए विद्यालय क्षेत्र के जिले का स्थायी निवासी होना जरूरी : विद्यालय सहायक और परिचारी पद पर बहाली के लिए अभ्यर्थी का विद्यालय क्षेत्र के जिले का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल में शिक्षक बनने के लिए बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग ने परिचारी से लेकर शिक्षक पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक सहित विभिन्न योग्यता को संकल्प और नियमावली में स्पष्ट कर दिया है।

2006 से ही राज्य के प्राथमिक से लेकर हाईस्कूल में शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थियों को बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग के अधिकारी के अनुसार 2012 में संशोधित प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली में कुछ तकनीकी कमी रह गई थी। 2020 की नियमावली में इस कमी को दूर कर दिया गया है। किसी भी जिले के अभ्यर्थी दूसरे जिले के स्कूल में शिक्षक बन सकते हैं। शिक्षक नियुक्ति के लिए पहले की तरह ही नियोजन इकाई है।

इंटर में अधिकतम अंक पर बनेगी मेधा सूची : उच्च व उच्चतर माध्यमिक स्कूल में विद्यालय सहायक अाैर परिचारी का नियोजन जिला परिषद व नगर निकाय से होना है। जिस जिले में स्कूल है, वहीं के अभ्यर्थी आवेदन दे सकेंगे। इंटर में अधिकतम अंक के आधार पर विद्यालय सहायक की मेधा सूची बनेगी। मैट्रिक में अधिकतम अंक के आधार पर परिचारी बहाल होंगे। विद्यालय सहायक को प्रति माह 16500 व परिचारी को प्रतिमाह 15200 रुपए मिलेंगे।

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